500 और 1000 के नोट बदलने में किसी को भी परेशानी नहीं आने दी जायेगी । आमजन से धैर्य रखने की अपील

पांच सौ और एक हजार के नोटों को बदलने के लिये उज्जैन जिले की बैंकों व पोस्ट आफिसों में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। किसी भी व्यक्ति को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी के नोट बदले जायेंगे। आमजन धैर्य से काम लें तथा किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। यह अपील कलेक्टर संकेत भोंडवे व पुलिस अधीक्षक एम.एस.वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से की गई है।

इस सिलसिले में आज मेला कार्यालय में कलेक्टर संकेत भोंडवे तथा पुलिस अधीक्षक एम.एस.वर्मा ने विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयकों तथा एलडीएम की बैठक लेकर स्थिति की समीक्षा की तथा नोट बदलने के लिये आावश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

कंट्रोल रूम स्थापित

जिला प्रशासन द्वारा नोट बदलने एवं बैंकिंग के कार्यों में आने वाली समस्याओं को दूर करने हेतु कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम के फोन नम्बर 0734-2535323 है। इस कंट्रोल रूम पर एक बैंकिंग का विशेषज्ञ व अन्य कर्मचारी बैठेंगे तथा आने वाली समस्याओं का हल दूरभाष पर करेंगे।

जिला प्रशासन द्वारा की गई अन्य व्यवस्थाएं

  • सुरक्षा के लिये बैंक अपने गार्ड्स की संख्या बढ़ायेगी।
  • सभी बैंक शाखाएं अपने यहां बड़ा फ्लेक्स लगाकर नोट बदलने एवं खातों में रूपये जमा करने की छोटी से छोटी जानकारी प्रदर्शित करेंगी।
  • 500 एवं 1000 के नोट बदलने के समय लगने वाले आवेदन-पत्र प्रपत्र-5 की पर्याप्त प्रतियां बैंक में नि:शुल्क उपलब्ध रहेंगी। ग्राम पंचायतों में भी 500 से 1000 प्रपत्र ग्रामीणों को उपलब्ध करवाये जायेंगे।
  • बैंक लाइन में लगे व्यक्तियों को टोकन देगी तथा नम्बर आने का अनुमानित समय बतायेगी, जिससे अनावश्यक भीड़ न हो।
  • सभी बैंक शाखा व पोस्ट आफिसों को पर्याप्त मात्रा में नगदी उपलब्ध करवाई जायेगी।
  • व्यक्ति नोटों का परिवर्तन निर्धारित सीमा तक किसी भी बैंक अथवा पोस्ट आफिस से करवा सकता है। इसके लिये उसका खाताधारक होना अनिवार्य नहीं है।
  • प्रत्येक बैंक में उद्घोषणा के लिये ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाये जायेंगे।
  • सभी बैंक शनिवार व रविवार को खुले रहेंगे।
  • नगदी परिवहन के लिये आवश्यकता अनुसार पुलिस गार्ड बैंक व पोस्ट आफिस द्वारा चाहने पर उपलब्ध करवाई जायेगी।
  • डायल 100 बैंकों के आसपास पार्क होंगी।
  • बैंक पुलिस बल की आवश्यकता होने पर पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित करेंगे।

पुराने नोट के बदले नये नोट : कुछ जरूरी बातें

प्रश्न- किस मूल्य के नोट बन्द हुए हैं?

उत्तर- 500 रूपये और 1000 रूपये के पुराने नोट 8 नवम्बर 2016 की मध्यरात्रि से चलन से बाहर हो गये। 500 रूपये से कम कीमत के सभी नोट और सिक्के आज भी चलन में हैं।

प्रश्न- आज से किन मूल्यों के नये नोट चलन में आ गये हैं?

उत्तर- आज से 500 रूपये और 2000 रूपये के नये नोट चलन में आ गये हैं।

प्रश्न- पुराने 500 रूपये और 1000 रूपये के नोट का क्या होगा?

उत्तर- आप 500 रूपये और 1000 रूपये के अपने पुराने नोट 10 नवम्बर से लेकर 30 दिसम्बर 2016 तक अपने बैंक या डाक घर खाते में बिना किसी सीमा के जमा करा सकते हैं, जिसे आप जरूरत के अनुसार फिर से निकाल सकते हैं। इस समय-सीमा के बाद आप अपने पुराने 500 और 1000 रूपये के नोट रिजर्व बैंक के निर्धारित आफिस में एक घोषणा-पत्र के साथ 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं।

प्रश्न- पुराने नोट के बदले नया नोट कैसे ले सकते हैं?

उत्तर- किसी बैंक या डाक घर से अपने पहचान-पत्र (आधार कार्ड, मतदाता परिचय-पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा कार्ड, सरकारी विभाग द्वारा जारी पहचान-पत्र, ड्रायविंग लायसेंस आदि) को दिखाकर पुराने 500 और 1000 रूपये के नोट के बदले नया नोट ले सकते हैं। 24 नवम्बर तक चार हजार रूपये तक के पुराने 500 एवं 1000 रूपये के नोट बदले जा सकते हैं। 25 नवम्बर से चार हजार रूपये की सीमा बढ़ा दी जायेगी।

प्रश्न- प्रतिदिन एटीएम से अधिकतम कितने रूपये निकाले जा सकते हैं?

उत्तर- 18 नवम्बर 2016 तक यह सीमा दो हजार रूपये रहेगी और 19 नवम्बर से बढ़कर यह चार हजार रूपये हो जायेगी।

प्रश्न- प्रतिदिन चेक से अधिकतम कितने रूपये निकाले जा सकते हैं?

उत्तर- 24 नवम्बर 2016 तक चेक से धन निकासी की अधिकतम सीमा प्रतिदिन 10 हजार रूपये है और एटीएम एवं चेक से सभी निकासियों की साप्ताहिक अधिकतम सीमा 20 हजार रूपये है। 24 नवम्बर 2016 के बाद धन निकासी की सीमा की समीक्षा की जायेगी। गैर-नगद लेनदेन पहले की तरह जारी रहेगा, जैसे- चेक, डिमाण्ड ड्राफ्ट, क्रेडिट/डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट और ऑनलाइन लेनदेन।

प्रश्न- जन-साधारण की सहूलियत के लिये दी गई छूट क्या है?

उत्तर- 11 नवम्बर की मध्यरात्रि तक पुराने 500 और 1000 रूपये के नोट सरकारी अस्पताल, दवा की दुकानों, सरकारी बस अड्डों पर टिकट की खरीददारी, रेल, मेट्रो एवं हवाई जहाज टिकट खरीददारी, हाईवे टोल प्लाजा, रेल यात्रा के दौरान कैटरिंग भुगतान, गैस सिलेण्डर के भुगतान, एएसआई स्मारकों के प्रवेश शुल्क, सार्वजनिक क्षेत्र के पेट्रोल पम्प और सीएनजी गैस स्टेशन, सरकारी कॉपरेटिव द्वारा संचालित दैनिक जरूरतों की दुकान और मिल्कबूथ पर स्वीकार्य होंगे।

प्रश्न- अगर आपके पास बैंक खाता नहीं है तो क्या करें?

उत्तर- (क) अपनी नजदीकी बैंक शाखा में जरूरी दस्तावेज दिखाकर बैंक खाता खुलवायें।

(ख) अपने नजदीकी रिश्तेदार या मित्र के खाते में पैसे जमा करवा सकते हैं। इसके लिये आपको रिश्तेदार/मित्र का सहमति-पत्र और अपना पहचान-पत्र दिखाना होगा।

प्रश्न- कई छोटे व्यापारियों, गृहणियों, कारीगरों, कामगारों के पास बचत की थोड़ी नगदी हो सकती है, क्या इसे बैंक में जमा कराने पर आयकर विभाग सवाल करेगा?

उत्तर- 1.5 या 2 लाख रूपये तक की छोटी धनराशि रखने वाले इस श्रेणी के व्यक्तियों को चिन्तित होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह राशि कर योग्य आय की सीमा से कम बैठती है।

प्रश्न- क्या इस अवधि में जमा की जाने वाली नगदी पर आयकर विभाग को रिपोर्ट मिलती रहेगी?

उत्तर- प्रत्येक बैंक खाते में 10 नवम्बर से 30 दिसम्बर के बीच 2.5 लाख रूपये से अधिक की जमा राशि पर आयकर विभाग को रिपोर्ट मिलेगी। विभाग जमाकर्ताओं के आयकर रिटर्न के आधार पर इसका मिलान करेगा।

Leave a Comment